ZERO ITR Benefits | इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। नतीजतन, कई करदाता वर्तमान में आईटीआर दाखिल करने में व्यस्त हैं। कुछ लोगों के मन में यह गलत धारणा है कि उन्हें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
नियम क्या है?
5 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले करदाताओं को टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपये का डिडक्शन मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनकी आय कर योग्य सीमा के भीतर नहीं आती है। टैक्स छूट की सीमा सिर्फ 2.50 लाख रुपये तक है।
ZERO रिटर्न क्या है?
जीरो आईटीआर वह होता है जिसमें टैक्सपेयर्स को कोई टैक्स नहीं देना होता है। ऐसा तब होता है जब करदाता की आय छूट सीमा से कम होती है। जब वित्त वर्ष में करदाता की आय 2.50 लाख रुपये से कम होती है तो उस पर कोई कर देनदारी नहीं बनती है। ऐसे लोगों को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वे टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं। अगर जिनकी आय 2.50 लाख रुपये से कम है और वे आईटीआर फाइल करते हैं तो इसे शून्य आईटीआर कहा जाता है। जीरो रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, जीरो रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हैं।
लोन आसानी से उपलब्ध
अगर आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। लोन लेने के लिए आपको 3 साल का आईटीआर देना होगा।
टीडीएस रिफंड आसान
अगर करदाता 15G या H फाइल करना भूल जाता है, उसका टैक्स कट जाता है तो वह आईटीआर फाइल कर रिटर्न फाइल कर सकता है।
वीजा के लिए आवश्यकता
जीरो रिटर्न फाइल करने से आपके लिए वीजा आवेदन और क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना आसान हो जाता है। यह आपकी आय के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
Disclaimer: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.
Copyright © 2025 MaharashtraNama. All rights reserved.