ITR Filing 2023 | इन नागरिकों को मिलती है इनकम टैक्स में छुट, एक रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा

ITR Filing 2023

ITR Filing 2023 | नई कर व्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 से लागू नहीं की गई है। 1 फरवरी को पेश आम बजट में निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए सालाना 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया था। ऐसे में अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये तक है तो आपको टैक्स का एक रुपया भी नहीं देना होगा। इसके अलावा 50,000 रुपये की आयकर छूट की भी घोषणा की गई है।

केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में कई बदलावों का ऐलान किया और इस बदलाव के तहत टैक्स सिस्टम में भी बदलाव किया गया। मोदी सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है और नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक की राशि पर जीरो टैक्स घोषित किया है। मध्यम वर्ग को पर्याप्त लाभ प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत आयकर में बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

किसे टैक्स नहीं देना होगा?
नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को आयकर नहीं देना होगा और कर छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है। दूसरी ओर, यदि कोई पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो 60 वर्ष से कम आयु के करदाताओं के लिए 2.5 लाख रुपये तक और 60 वर्ष से अधिक आयु के करदाताओं के लिए 3 लाख रुपये तक की छूट है।

करदाताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है
इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर टैक्सपेयर्स में खासा उत्साह है और 11 जुलाई तक दो करोड़ टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं। पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। ऐसे में इस साल करदाताओं के जबरदस्त उत्साह के चलते यह कारनामा नौ दिन पहले ही दर्ज कर लिया गया और आयकर विभाग ने ट्वीट कर रिटर्न फाइल करने वालों का शुक्रिया अदा किया।

इस बीच, 31 जुलाई, 2023 ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि है और यह अंतिम तिथि ज्यादातर करदाताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो फॉर्म-1 के माध्यम से आयकर दाखिल करते हैं। आयकर विभाग ने उन करदाताओं से भी अपील की है जिन्होंने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे आकलन वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल करें ताकि वे जल्द से जल्द रिफंड ट्रांसफर करा सकें।

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News Title : ITR Filing 2023 Know Details as on 13 July 2023

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