ITR Filing 2023 | यदि आप घर किराए पर देते हैं, तो आपको टॅक्स का भुगतान करना होगा, जाने टैक्स के नियम

ITR Filing Tax Exemption

ITR Filing 2023 | वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। ऐसे में लाखों करदाता अलग-अलग तरीकों से टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने घर या कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली है, उन्हें भी टैक्स देना होगा और घर के अलावा दुकान, जमीन, शेड आदि भी शामिल हैं। करदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि रेंटल इनकम फॉर्म-16 में शामिल नहीं है लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको इसकी घोषणा करनी होगी।

आयकर अधिनियम के अनुसार, ‘घर की संपत्ति से आय’ किराया कमाने वाले हर व्यक्ति पर लागू होती है। कई मामलों में जिन लोगों को किराया नहीं मिलता लेकिन उनके पास कई संपत्तियां हैं, उन्हें भी अपनी संपत्ति घोषित करनी पड़ती है।

संपत्ति आय क्या है?
यदि आपने किसी को संपत्ति किराए पर दी है, तो उससे होने वाली आय को घर की संपत्ति आय में मापा जाता है। यह न केवल घरों या फ्लैटों पर लागू होता है, बल्कि कार्यालय स्थान, दुकान, भवन परिसर आदि के किराए से होने वाली आय पर भी लागू होता है।

संपत्ति की आय पर करों की गणना कैसे की जाती है
किराए के रूप में आय की गणना करते समय, आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले नगरपालिका कर, आपके लिए उपलब्ध मानक कटौती, और संपत्ति पर लिए गए लोन की राशि, यदि कोई हो, की कटौती की जाती है। कुल वार्षिक मूल्य किराए से कुल आय है, जिसे मानक कटौती के रूप में 30% की छूट दी जाती है।

संपत्ति की आय से करों को कैसे बचाएं?
अगर आप किराए के तौर पर अपनी इनकम से टैक्स बचाना चाह रहे हैं तो आप सपोर्ट के तौर पर होम लोन ले सकते हैं ताकि आपको टैक्स में छूट मिल सके। इसके अलावा, यदि आप संपत्ति के संयुक्त मालिक हैं, तो कर का बोझ भी विभाजित किया जाएगा। आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करके भी लायबिलिटी को 30% तक कम कर सकते हैं।

किराए के बिना भी कर का भुगतान करें
इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप सिर्फ दो प्रॉपर्टी को अपनी पसंदीदा कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी अगर आपको इस प्रॉपर्टी का किराया नहीं मिल रहा है तो आपकी टैक्स देनदारी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपके पास दो से अधिक संपत्तियां हैं, तो उन्हें केवल लेट-आउट संपत्ति के रूप में माना जाएगा और आपको अनुमानित किराए के आधार पर उन पर कर का भुगतान करना होगा।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : ITR Filing Rented Property 2023 Know Details as on 11 July 2023

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