PAN Aadhaar Link | पैन-आधार लिंक न होने पर आयकरदाताओं को भरना पड़ेगा 6,000 रुपये का जुर्माना, जाने डिटेल्स

Pan Aadhaar Link

PAN Aadhaar Link | पैन कार्ड सभी आयकर दाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हाल ही में सरकार ने आधार को पैन नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। सरकार के आदेश के मुताबिक, आधार पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद नॉन-आधार लिंक पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप ऐसे आयकरदाता 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि निष्क्रिय पैन को फिर से सक्रिय होने में करीब 30 दिन लगेंगे।

31 जुलाई के बाद कितना देना होगा जुर्माना
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया चल रही है। करदाताओं को CBDT के जरिए 31 जुलाई 2023 तक ITR फाइल करने का मौका दिया गया है। 31 जुलाई के बाद ऐसे करदाता को ITR दाखिल करने के लिए जुर्माने के तौर पर अधिक भुगतान करना होगा। 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और कम आय वालों को 1,000 रुपये जुर्माना के रूप में देना होगा। 31 जुलाई के बाद आपको 31 दिसंबर तक जुर्माना देकर अपना ITR फाइल करना होगा।

जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकते हैं ITR
आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, 31 जुलाई, 2023 के बाद ITR दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। कुल मिलाकर 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को आधार पैन लिंकिंग और ITR फाइलिंग के लिए 6,000 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं 5 लाख रुपये से कम वाले व्यक्ति को पैन आधार लिंक के लिए 1000 रुपये और देर से फाइलिंग के लिए 1000 रुपये खर्च करने होंगे। अगर कोई 31 दिसंबर 2023 के बाद भी ITR फाइल नहीं करता है तो उसे फाइलिंग के समय दोगुनी रकम चुकानी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप CBDT की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

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News Title : PAN Aadhaar Link RS.6000 Fine If Aadhaar Pan Not Linked Know Details as on 10 July 2023

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