ITR Form 2023 | इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब सिर्फ 27 दिन बचे हैं। आयकर विभाग ने भी इस बार कई बदलाव किए हैं। विशेष रूप से, ITR फॉर्म में कई नई जानकारी होती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में…
ITR फॉर्म में इस बार सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल रेवेन्यू के लिहाज से हुआ है। 1 अप्रैल, 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली आय पर टैक्स कटौती शुरू कर दी गई है। इनमें क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी शामिल हैं। VDA से होने वाली कमाई का ब्योरा भी रिटर्न फॉर्म में देना होगा। साथ ही यह भी कहना होगा कि यह आय व्यवसाय से है या पूंजीगत लाभ के रूप में।
अगर करदाता अपना टैक्स बचाने के लिए दान करता है तो उसे 80G के तहत क्लेम करने के लिए अपने ITR में डोनेशन रेफरेंस नंबर भी भरना होगा। अगर यह दान किसी संस्था को दिया जाता है तो तय सीमा से 50 फीसदी तक की कटौती दी जाती है। ARN एक अद्वितीय संदर्भ संख्या है, जो फॉर्म 10BE या दान रसीद पर लिखी गई है।
करदाताओं को अपने स्रोत पर कर संग्रह के रूप में काटी गई राशि को कर देयता के साथ समायोजित करने की भी अनुमति होगी। साथ ही, अगर करदाता ने धारा 89A के तहत कर छूट का लाभ उठाया है और बाद में एनआरआई बन जाता है, तो उसे भी छूट के दौरान अपनी कर योग्य आय की घोषणा करनी होगी।
यदि करदाता विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खाते से कमाता है, तो उसे 89A के तहत कर से छूट दी जाती है। यह छूट तब तक दी जाती है जब तक कि राशि वापस नहीं ले ली जाती है। इसका लाभ लेने वाले करदाताओं को आईटीआर फॉर्म में अपनी सैलरी की जानकारी देनी होगी।
जिन करदाताओं ने शेयर बाजार में पैसा लगाया है, उन्हें भी इस फॉर्म में अधिक विवरण देना होगा। इस बार ITR फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट नाम से एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले टैक्सपेयर्स को इनकम और टर्नओवर का खुलासा करना होगा।
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