Credit Card | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड जारी करने और संचालन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई बैंक सात कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड बंद करने की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है, तो उसे खाता बंद होने तक प्रति दिन 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
दिशानिर्देश को आरबीआई का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – निर्गम और आचरण निर्देश, 2022 कहा जाता है। ये दिशानिर्देश 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगे। इन दिशानिर्देशों के क्रेडिट कार्ड नियम और विनियम भारत में संचालित एनबीएफसी (भुगतान बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे।
क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए नियम :
* यदि क्रेडिट कार्ड धारक ने शेष राशि का भुगतान कर दिया है, तो क्रेडिट कार्ड बंद करने के अनुरोध को सात दिनों के भीतर संसाधित किया जाना चाहिए।
* क्रेडिट कार्ड बंद होने की सूचना कार्डधारक को तुरंत एसएमएस या ईमेल के जरिए दी जानी चाहिए।
* कंपनियां कार्डधारकों को डाक से या अन्यथा बंद करने के अनुरोध भेजने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं। इससे अनुरोध प्राप्त होने में देरी हो सकती है।
* यदि कार्ड जारी करने वाली कंपनी या बैंक सात कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें खाता बंद होने तक प्रति दिन 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
इन नियमों को भी जानें :
* यदि क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय से नहीं किया गया है, तो बैंक कार्डधारक को सूचित करने के बाद क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
* यदि कार्डधारक 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है, तो सभी बिल स्वीकृत होने पर कार्ड जारीकर्ता कार्ड को बंद कर सकता है।
* क्रेडिट जारीकर्ता को कार्ड जारीकर्ता बंद होने के 30 दिनों के भीतर कंपनी को क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट करनी होगी।
* क्रेडिट कार्ड खाता बंद करते समय, यदि क्रेडिट कार्ड खाते में कोई क्रेडिट शेष है, तो उसे कार्डधारक के बैंक खाते में स्थानांतरित करना होगा।
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