ITR 2 Filing Documents | आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ऑफलाइन ITR-2 फॉर्म जारी कर दिया है। आप http://Incometax.gov.in वेबसाइट पर भी ITR 2 फॉर्म भर सकते हैं।
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ऑफलाइन ITR 2 फॉर्म जारी कर दिया है। आप http://Incometax.gov.in वेबसाइट पर भी ITR 2 फॉर्म भर सकते हैं।
ITR 2 फॉर्म कौन भर सकता है?
आईटीआर 2 फॉर्म उन व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों की ओर से दायर किया जाता है जिनके पास आय है। लेकिन यह किसी भी व्यवसाय से नहीं आता है। इसमें 50 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले लोग शामिल हैं। जो लोग कैपिटल गेंस से कमाई कर रहे हैं, जो एक से ज्यादा घरों की प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हैं। साथ ही विदेश से पैसा कमाने वाले लोगों के साथ-साथ सैलरी और पेंशन वाले लोग भी आईटीआर 2 में आते हैं।
इतना ही नहीं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, सट्टेबाजी से होने वाली आय, लॉटरी से होने वाली आमदनी कमाने वाले लोग इस फॉर्म को भरते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
* मान लीजिए कि आपकी आय वेतन से है, तो आपको फॉर्म 16 की आवश्यकता होगी, जो आपके नियोक्ता द्वारा जारी किया गया है। अगर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग्स बैंक अकाउंट पर ब्याज मिला है और उन पर टीडीएस कट गया है तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि आपको Deductors द्वारा जारी किए गए Forn 16A की आवश्यकता होगी।
* आपको वेतन पर टीडीएस और बिना वेतन के टीडीएस सत्यापित करने के लिए फॉर्म 26AS की आवश्यकता होती है। फॉर्म 26AS ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जाता है।
* मान लीजिए कि आपके पास शेयर में पूंजीगत लाभ लेनदेन है, तो आपको पूंजीगत लाभ की गणना करने के लिए एक वर्ष में शेयरों या प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ लेनदेन या लाभ / हानि विवरण को संक्षेप में प्रस्तुत करना होगा।
* ब्याज आय की गणना करने के लिए आपको बैंक पासबुक की भी आवश्यकता होगी।
* यदि आप चालू वर्ष में किसी भी नुकसान का दावा करना चाहते हैं, तो आपको इससे संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
* यदि आप पिछले वर्ष के नुकसान का दावा करना चाहते हैं, तो आपको पिछले वर्ष से संबंधित ATR-V की एक प्रति की आवश्यकता होगी।
* मान लीजिए कि आप धारा 80C, 80D, 80G, 80GG के तहत कर बचत कटौती का दावा करना चाहते हैं, तो आपको प्रासंगिक दस्तावेजों या प्रमाण की आवश्यकता होगी।
* आयकर रिटर्न फॉर्म को ITR 1 और ITR 4 पोर्टल पर 20 मई को पहले से भरे गए डेटा के साथ ऑनलाइन मोड में सक्षम किया गया था। ITR 2 फॉर्म पहले 11 मई को जारी किया गया था। इस बीच 26 मई को CBDT ने फॉर्म 10A और 10AB भरने की तारीख 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी है।
Disclaimer: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
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