Coin Deposit Rule | 2,000 रुपये के नोट चलन से बाहर होने के कारण बैंकों में जमा किए जा रहे हैं। इन नोटों को जमा करने के लिए बैंकों के अलग-अलग नियम हैं। वहीं RBI ने इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी है, लेकिन अगर आप बैंक में सिक्का जमा कराने जाते हैं तो इस संबंध में कुछ नियम भी बनाए गए हैं। आइए जानें कि आप एक साथ कितने सिक्के जमा कर सकते हैं?
भारतीय बाजार में इस समय 1, 2, 5, 10 और 20 के सिक्के चलन में हैं। हालांकि, डिजिटल भुगतान सुविधा शुरू होने के बाद से इन सिक्कों का उपयोग कम हो गया है। ज्यादातर लोग UPI के जरिए 10 रुपये और 20 रुपये तक का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में बाजार में सिक्के कम हैं।
सिक्के किन मूल्यों को जारी किया जा सकता है?
ये सभी सिक्के RBI ने जारी किए हैं। सिक्का अधिनियम, 2011 के तहत 1,000 रुपये तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। सरकार तय करती है कि एक साल में कितने सिक्के RBI के पास रखे जाते हैं। कीमत तय करना और योजना तैयार करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने वर्तमान में प्रचलन में मौजूद सिक्कों के डिजाइन पर भी फैसला किया है।
बैंक में कितने सिक्के जमा किए जा सकते हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर कोई सीमा तय नहीं की है। इसका मतलब है कि आप बैंक में कितने भी सिक्के जमा कर सकते हैं। बैंक ग्राहकों से किसी भी राशि के कितने भी सिक्के स्वीकार कर सकता है। RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक आप बैंक जाकर कितनी भी राशि के सिक्के अपने खाते में जमा कर सकते हैं। केवल ये सिक्के मान्य होने चाहिए। RBI के मुताबिक सिक्के किसी भी बैंक में जमा किए जा सकते हैं। कोई भी बैंक ऐसा करने से मना नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप RBI के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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