IRCTC Railway General Ticket | ट्रेन भारत में परिवहन की सबसे अधिक इस्तेमाल और पसंदीदा रेलवे लाइन है। लोग कम किराए और यात्रा में आसानी के कारण ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। सामान्य डिब्बे में टिकट आरक्षित किए बिना यात्रा की जा सकती है। आम तौर पर, लोग छोटी दूरी की यात्रा के लिए केवल सामान्य कोच में यात्रा करते हैं।
लगभग हर ट्रेन में जनरल कोच होते हैं। हालांकि, रेलवे के जनरल टिकट का अहम नियम शायद आप नहीं जानते होंगे। यह नियम जनरल टिकट की वैधता से संबंधित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनरल टिकट की भी वैलिडिटी होती है। टिकट खरीदने के बाद आप तय समय के भीतर इसका इस्तेमाल कर के यात्रा कर सकते हैं।
दिनभर अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने यात्रा शुरू करने की समय सीमा तय कर दी है। इससे पहले, समय की कमी के कारण टिकटों का दुरुपयोग किया जाता था। इससे रेलवे को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। इससे बचने के लिए रेलवे ने 2016 में जनरल टिकट की वैधता भी तय कर दी थी।
जनरल टिकट 3 घंटे के लिए वैध
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आप 199 किलोमीटर की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको जनरल टिकट मिलने के 3 घंटे के भीतर ट्रेन पकड़नी होगी। 200 किमी या उससे अधिक की दूरी के लिए, एक जनरल टिकट 3 दिन पहले जारी किया जा सकता है। अगर कोई यात्री 199 किलोमीटर से कम की यात्रा के लिए टिकट खरीदता है तो उसे जिस स्टेशन पर जाना है, वहां से पहली ट्रेन छूटने के 3 घंटे के भीतर या टिकट खरीदने के 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी।
जुर्माना भरना पड़ेगा
अब अगर कोई यात्री 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए खरीदे गए टिकट पर तीन घंटे बाद यात्रा करता है तो रेलवे के पास बिना टिकट के तौर पर जुर्माना वसूलने का अधिकार है। अगर 3 घंटे तक यात्रा शुरू नहीं होती है तो यात्री टिकट कैंसिल नहीं करा सकता या किसी अन्य ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता है।
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