Bank Recovery Agent | क्या आपने या आपके किसी परिचित ने लोन लिया है? अगर किसी वजह से आपको इसका भुगतान करने में परेशानी हो रही है और आपको रिकवरी एजेंट्स द्वारा परेशान किया जा रहा है तो यह खबर आपके लिए है। उन्हें अक्सर वसूली एजेंटों द्वारा धमकी दी जाती है या लगातार परेशान किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
फर्जी लोन रिकवरी एजेंट अक्सर लोन की रकम चुकाने में कोई दिक्कत होने पर ग्राहकों को धमकाते हैं। लेकिन RBI के नियमों के मुताबिक आपको कोई धमकी नहीं दे सकता है। आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।
क्या कहता है नियम?
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, रिकवरी एजेंट आपको सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, वे आपको धमकी नहीं दे सकते हैं या कोई अपमानजनक संदेश नहीं भेज सकते हैं। वे आपको किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसे में वह उनकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको उनके द्वारा भेजे गए सभी मैसेज और कॉल का रिकॉर्ड रखना होगा। ताकि वे आपको परेशान करने वाला साबित हो सकें।
ऐसे कर सकते हैं शिकायत
अगर कोई आपको लोन वसूलने के लिए परेशान कर रहा है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज करने से इनकार करती है तो बैंक के खिलाफ सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इन सबके अलावा आप एजेंट का कॉलिंग नंबर, कॉल रिकॉर्डिंग, एसएमएस या मैसेज सेव कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण: अगर आपको यह लेख/समाचार पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें और अगर आप भविष्य में इस तरह के लेख/समाचार पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए ‘फॉलो’ बटन को फॉलो करना न भूलें और महाराष्ट्रनामा की खबरें शेयर करें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। शेयर खरीदना/बेचना बाजार विशेषज्ञों की सलाह है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित है। इसलिए, किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए महाराष्ट्रनामा.कॉम जिम्मेदार नहीं होगा।
Copyright © 2024 MaharashtraNama. All rights reserved.