New Tax Regime Benefits | ITR फाइल करते समय नया टैक्स सिस्टम क्यों चुनें, जाने इसके फायदे

New Tax Regime Benefits

New Tax Regime Benefits | नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय नजदीक है। ऐसे में लाखों करदाताओं में अभी भी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि इस साल किस टैक्स सिस्टम को चुनें। एक तरफ पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई रियायतों का प्रावधान है। दूसरी ओर, नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा। इसके अलावा आप 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा उठा सकते हैं। नई कर प्रणाली के कुछ लाभ भी हैं।

ऐसे में अगर आप भी नया टैक्स सिस्टम चुनने की सोच रहे हैं तो इसके कुछ फायदे नीचे दिए गए हैं, जिनके बारे में लोग शायद ही जानते हों। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, आप अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले किसी एक कर व्यवस्था का चयन कर सकते हैं। नई टैक्स सिस्टम में हुए चार बड़े बदलावों पर आइए एक नजर डालते हैं।

नए टैक्स स्लैब
केंद्र सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नई टैक्स व्यवस्था अपनाएं। इसलिए नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था में छह टैक्स स्लैब हैं जिसके तहत 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद 3 लाख रुपये की हर बढ़ोतरी पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा।

टैक्स छूट बढ़ी
नई कर व्यवस्था के तहत मूल कर छूट सीमा को पहले के 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, जो लोग इस कर प्रणाली में करों का भुगतान करने पर सालाना 3 लाख रुपये कमाते हैं, वे अब आयकर का भुगतान करने की चिंता से मुक्त हैं। पुरानी कर व्यवस्था के तहत छूट केवल 2.50 लाख रुपये तक है।

7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री
नई कर व्यवस्था के तहत तीन लाख रुपये तक की आय को टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपये तक नहीं पहुंचती है तो उसे एक रुपये का भी टैक्स नहीं देना होगा। इतना ही नहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ दिया जाए तो 7.50 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है। हालांकि इससे ऊपर की कमाई पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि 7.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता है लेकिन 7.5 लाख रुपये के बाद स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन शुरू होगा।

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News Title : New Tax Regime Benefits Know Details as on 18 April 2023

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