
मुंबई, 11 एप्रिल | वित्तीय वर्ष 2021-22 के खत्म होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इक्विटी निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कैपिटल गेन टैक्स को कैसे कम (Stock Investment) किया जाए। आज हम आपको उन 3 तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आप कैपिटल गेन पर टैक्स बचा सकते हैं।
It is very important to know how to reduce capital gains tax. Today we are going to tell you about 3 ways you can save tax on capital gains :
1. स्टॉक और इक्विटी फंड से लाभ बुक करें
1 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब स्टॉक और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर टैक्स लगता है। यदि आपके पास रुपये का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ है। यह 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स में राहत पाने का मौका है। अगर आप 31 मार्च से पहले प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको टैक्स में राहत का फायदा मिलेगा।
इसके लिए आपको 31 मार्च से पहले ज्यादा से ज्यादा स्टॉक और इक्विटी फंड बेचकर एक लाख रुपये तक का मुनाफा कमाना होगा। फिर इस पैसे को अगले वित्तीय वर्ष में दोबारा निवेश करें।
2. सेट-ऑफ :
जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको नुकसान भी होता है। इस नुकसान को उसी वित्तीय वर्ष के पूंजीगत लाभ से सेट-ऑफ करें यानी लाभ के साथ नुकसान को समायोजित करें। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बीच एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है। शेष हानियों को अगले 8 वर्षों के लिए समायोजित किया जा सकता है।
3. कैपिटल गेन छूट के लिए दावा :
आयकर कानून करदाता को पूंजीगत लाभ पर छूट का दावा करने की अनुमति देता है। धारा 54 ईसी के तहत, करदाता भूमि या भवन जैसे अचल संपत्ति में निवेश से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से राहत पाने के लिए पूंजीगत लाभ बांड में निवेश कर सकते हैं।
हालांकि, इन बांडों में 5 साल की लॉक-इन अवधि होती है और लगभग 5% की ब्याज दर प्रदान करते हैं। इसलिए, यह निवेशक पर निर्भर है कि वह यह आकलन करे कि क्या इस तरह के कम रिटर्न वाले दीर्घकालिक निवेश उपयुक्त हैं।
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