How to Merge EPF Account | यदि आप एक कर्मचारी हैं और एक से अधिक नौकरी बदल चुके हैं। इसलिए संभावना है कि एक से अधिक ईपीएफ खाते बनाए गए हैं। आपको इसे विलय करने की आवश्यकता है। प्रत्येक कर्मचारी को EPF द्वारा यूएएन दिया जाता है। आप EPF की वेबसाइट पर इस UAN से अपने EPF खाते की सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं।
अकाउंट का मर्ज संभव
जब आप किसी नई जगह पर नौकरी शुरू करते हैं। फिर नई कंपनी आपसे आपका UAN पूछती है। इसे लिंक करने से आपके लिए एक नया EPF अकाउंट बनता है और फिर EPF का पैसा आपकी सैलरी से कट जाता है। एक बार आपका नया EPF खाता बन जाने के बाद, आप इसे अपने UAN की मदद से पुराने खाते में विलय कर सकते हैं। इससे आपका पैसा सिर्फ एक अकाउंट में क्रेडिट होता है। यानी पुराने खाते का पूरा बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो जाता है। वे पुराने खाते मौजूद हैं लेकिन उनमें कोई बैलेंस नहीं है।
मर्ज की जरुरत
अगर दो या दो से ज्यादा EPF खाते हैं तो टैक्स बचत की दृष्टि से भी उनका विलय जरूरी है। अगर आप पीएफ अकाउंट में योगदान शुरू होने से पांच साल पहले पैसा निकालते हैं तो आपको इस पर टैक्स देना होगा।
दो या दो से अधिक EPF खातों को लिंक करने का तरीका क्या है?
* सबसे पहले ईपीएफओ के मेंबर सर्विस पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएं।
* Online Services’ टैब के तहत ‘One Member – One EPF Account का चयन करें।
* आपकी व्यक्तिगत जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। यह आपके वर्तमान नियोक्ता द्वारा बनाए गए एक नए खाते को भी सूचीबद्ध करेगा।
* पुराने खाते को नए खाते से जोड़ने के लिए आपको पुराने या नए नियोक्ता को प्रमाणित करना होगा। इसे एक नए नियोक्ता द्वारा करवाना बेहतर है। अपनी पुरानी सदस्य आईडी, पुराना पीएफ खाता नंबर और पुराना UAN दर्ज करें और फिर ‘Get Details’ पर क्लिक करें।
*’Get OTP’ पर क्लिक करें। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दिखाई देगा, इसे दर्ज करें और इसे जमा करें।
आपका अनुरोध सबमिट किया जाएगा, EPFO आपके वर्तमान नियोक्ता द्वारा अनुमोदित होने के बाद आपके पुराने खाते को एक नए खाते में विलय कर देगा। आपको बाद में अपनी विलय स्थिति की जांच करनी होगी।
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