PPO Number Online | नौकरीपेशा व्यक्ति EPFO का सदस्य होता है और सैलरी की एक निश्चित राशी की एक निश्चित राशीशि हर महीने ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। इसमें से 8.33 प्रतिशत पेंशन खाते में जाता है। अगर किसी श्रमिक ने किसी स्थान पर 10 साल से अधिक का काम किया है तो उस व्यक्ति को पेंशन मिलती है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद यानी 58 साल की उम्र के बाद पेंशन का लाभ उठाया जा सकता है। पेंशन के लिए ईपीएफओ द्वारा एक PPO (Pension Payment Order) नंबर जारी किया जाता है। यह संख्या 12 अंकों की होती है। पेंशन के लिए दावा करते समय जीवित रहने का प्रमाण पत्र जमा करते समय पीपीओ नंबर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपको यह नंबर याद नहीं है, तो समस्या हो सकती है। पीपीओ नंबर को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े बैंक खाते और पीएफ नंबर का उपयोग करके पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया।
PPO नंबर की आवश्यकता क्यों है?
अगर आप पीएफ अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको पीपीओ नंबर की जरूरत होती है। पासबुक में पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर होना चाहिए। पासबुक पर यह नंबर न होने पर समस्या हो सकती है। वहीं अगर आप पेंशन से जुड़ी कोई शिकायत करना चाहते हैं तो पीपीओ नंबर देना जरूरी है। वहीं पेंशन को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए पीपीओ नंबर की जरूरत होती है।
PPO नंबर कैसे प्राप्त करें?
* यदि आप अपनी पेंशन स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा www.epfindia.gov.in
* होम पेज पर जाएं और ऑनलाइन सेवाओं में ‘पेंशनर्स पोर्टल’ पर जाएं। यहां आपको बाईं साइट पर नो Know Your Pension Status ऑप्शन दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करें।
* इसके बाद आपको डैशबोर्ड के बाईं ओर Know Your PPO No. का ऑप्शन दिखाई देगा।
* इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ईपीएफ लिंक्ड बैंक अकाउंट या पीएफ नंबर डालकर सबमिट करना होगा।
* सबमिट करने के बाद आपका पीपीओ नंबर आपके सामने आ जाएगा।
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