Complaint Against Mutual Fund | म्यूचुअल फंड के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें? जानिए पूरी प्रक्रिया

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Complaint Against Mutual Fund | आज के समय में लोगों को निवेश के महत्व का एहसास हो गया है। हालांकि निवेश करते समय कई बार धोखा होने के योग बनते हैं। आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां आपको सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी होगी। जब ऐसी स्थिति आती है, तो सबसे पहले आपको संबंधित कंपनी से संपर्क करना होता है जिसके खिलाफ शिकायत है। अगर आप इस दौरान संबंधित कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो इसकी शिकायत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड  या म्यूचुअल फंड कंपनी से कर सकते हैं।

सेबी सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और लाभांश का भुगतान नहीं करने से संबंधित शिकायतें दर्ज करता है। इसके अलावा सेबी विभिन्न पंजीकृत बिचौलियों यानी फंड हाउसों और संबंधित मुद्दों के खिलाफ भी शिकायतें लेता है। सेबी शिकायत निवारण प्रणाली  आपको अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने और फिर इसकी स्थिति की स्थिति जानने की अनुमति देती है।

सेबी शिकायत निवारण प्रणाली क्या है?
SCORES एक ऑनलाइन मंच है। यह निवेशकों को सूचीबद्ध कंपनियों और SEBI पंजीकृत मध्यस्थों के खिलाफ प्रतिभूति बाजार से संबंधित अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन सभी शिकायतों को सेबी द्वारा स्कोर्स के माध्यम से संभाला जाता है।

SCORES की मुख्य विशेषताएं
* निवेशकों की शिकायतों को एक केंद्रीकृत डेटाबेस के तहत रखा जाता है।
* सूचीबद्ध कंपनी या सेबी ऑनलाइन पंजीकृत बिचौलियों के खिलाफ शिकायतों से निपटता है।
* कार्रवाई रिपोर्ट संबंधित सूचीबद्ध कंपनी या सेबी पंजीकृत मध्यस्थों द्वारा ऑनलाइन अपलोड की जाती है।
* निवेशकों से मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई भी की जाती है और उसकी ऑनलाइन स्थिति भी बताई जाती है।

कौन सी शिकायतें SEBI के दायरे में आती हैं?
सेबी अधिनियम, प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, निक्षेपागार अधिनियम और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों से उत्पन्न मुद्दों से उत्पन्न होने वाली शिकायतें सेबी के दायरे में आती हैं।

शिकायत कैसे दर्ज करें?
SCORES पर शिकायत दर्ज कराने के लिए निवेशक को प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इन सरल चरणों की मदद से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

यह रजिस्ट्रेशन करें और शिकायत दर्ज करें
* सबसे पहले, आपको स्कोर आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, scores.gov.in।
* पंजीकरण करने के लिए, होमपेज पर दिखाई देने वाले “निवेशक कॉर्नर” के तहत “यहां रजिस्टर करें” पर क्लिक करें। स्कोर्स पर शिकायत दर्ज करने के लिए, आपको कुछ आवश्यक विवरण प्रदान करने होंगे। जिसमें नाम, पैन, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल है।
* स्कोर्स में लॉग इन करने के बाद, निवेशकों को “निवेशक कॉर्नर” के तहत “शिकायत पंजीकरण” पर क्लिक करना आवश्यक है।
* यहां निवेशकों को शिकायत से जुड़ी डिटेल भरनी होगी। निवेशकों को शिकायत का ब्योरा ‘1000 पत्रों’ में देना होगा।
* इसके बाद निवेशकों को उचित शिकायत श्रेणी, संगठन का नाम और शिकायत की प्रकृति का चयन करना होगा।
* इसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट के रूप में संलग्न करके भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

कॉल द्वारा शिकायत दर्ज करें
सेबी का टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा नंबर 1800 266 7575 या 1800 22 7575 प्रतिभूति बाजार से संबंधित मामलों पर आम जनता के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने की सुविधा के लिए है। टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा पूरे भारत में निवेशकों के लिए 8 भाषाओं में उपलब्ध है। जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ शामिल हैं।

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News Title: Complaint Against Mutual Fund know process details on 27 February 2023.

 

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