PPF Money Withdrawal | आपातकालीन स्थिति में पीपीएफ से पैसे कैसे निकालें, जानें क्या हैं नियम

PPF Money Withdrawal

PPF Money Withdrawal | पब्लिक प्रोविडेंट फंड देश की प्रसिद्ध छोटी बचत योजनाओं में से एक है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे पीपीएफ कहते हैं। इसमें निवेश की गई राशि पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। इस सरकारी योजना में आप न्यूनतम 500 रुपये प्रति वर्ष और अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। फिलहाल सरकार पीपीएफ पर 7.1 फीसदी सालाना की दर से ब्याज दे रही है।

PPF खाता कैसे खोलें?
निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। जिसकी गणना वार्षिक आधार पर की जाती है । आप डाकघरों सहित देश के लगभग सभी सरकारी और निजी बैंकों में पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। इसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। पीपीएफ अकाउंट नाबालिगों के नाम पर खोला जा सकता है। लेकिन इसके लिए माता-पिता का होना जरूरी है। बच्चे के खाते से होने वाली कमाई को माता-पिता की आय के साथ जोड़ा जाता है।

समय से पहले पैसे कैसे निकालें?
पीपीएफ की लॉकिंग अवधि 15 साल है। इसलिए अगर आप लंबी अवधि में निवेश करना चाहते हैं तो पीपीएफ सबसे अच्छा विकल्प है। इस योजना में आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है यदि आपको इस बीच पैसे की आवश्यकता है।

यदि आप 15 साल से पहले पैसा निकालना चाहते हैं, तो निकासी की अनुमति केवल सात साल के बाद है। इस स्कीम में निवेश करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी में निवेश शुरू होने का साल 15 साल की गणना में न गिना जाए।

आपको कितना पैसा मिलेगा?
सात साल के बाद आप पीपीएफ खाते से आंशिक पैसा निकाल सकते हैं। आप खाते से 50% तक राशि निकाल सकते हैं। लेकिन आप साल में सिर्फ एक बार ही पैसे निकाल सकते हैं। निकाली गई राशि आयकर के दायरे में आएगी।

वापसी की प्रक्रिया
पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आपको फॉर्म सी जमा करना होगा। यह आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। फॉर्म में, आपको अपना खाता संख्या और वह राशि निर्दिष्ट करनी होगी जिसे आप निकालना चाहते हैं। इसके अलावा एक रेवेन्यू स्टैंप की भी जरूरत होगी। इसके बाद इसे पासबुक के साथ जमा करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, राशि आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

आपको मिलते हैं ये फायदे
पीपीएफ अकाउंट को तीन साल तक चलाने के बाद आप उस पर लोन ले सकते हैं। खाता खोलने के तीसरे वर्ष से छठे वर्ष तक ऋण की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पहला लोन बंद होने के बाद ही दूसरे लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। पीपीएफ खाते पर जमा राशि का केवल 25% ही लोन के रूप में लिया जा सकता है। पीपीएफ में पैसा जमा करके अच्छे रिटर्न के साथ आप इनकम टैक्स छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। आप आयकर की धारा 80C के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है। यह 1.5 मिलियन है।

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News Title: PPF Money Withdrawal rule know details as on 26 February 2023

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