ITR Filing Last Date | देश में करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी। नया आकलन वर्ष 2023-24 1 अप्रैल से शुरू होगा। आम तौर पर आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है। यही तारीख इस साल भी टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होने की उम्मीद है।
समय पर भुगतान नहीं करने पर देना होगा जुर्माना:
आकलन वर्ष 2023-24 1 अप्रैल से शुरू होगा। इससे करदाता एक अप्रैल से वित्त वर्ष 2023-24 में की गई आय का रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। रिटर्न फाइल करने की सुविधा 31 जुलाई तक उपलब्ध होगी। ऐसा नहीं करने पर आपको देर से आईटीआर फाइल करना होगा। इसके लिए जुर्माना लगाया जाएगा।
आईटीआर फॉर्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं:
आयकर विभाग ने पिछले साल की तुलना में आईटीआर फॉर्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। केवल आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन से ही कुछ आवश्यक परिवर्तन हुए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 2022-23 में अर्जित आय के लिए नागरिकों, व्यापारियों और कंपनियों के लिए 10 फरवरी को आयकर फॉर्म 1-6 अधिसूचित किए थे
आयकर विभाग ने नवंबर 2022 में एक प्रस्ताव पेश किया था। जिसमें कहा गया था कि आईटीआर को छोड़कर सभी आईटीआर फॉर्म के लिए एक कॉमन फॉर्म होगा। ऐसा आयकर रिटर्न फाइलिंग को सरल बनाने और व्यक्तिगत और गैर-व्यावसायिक करदाताओं के लिए आईटीआर फाइलिंग में लगने वाले समय को कम करने के लिए किया गया था।
कर विभाग द्वारा अधिसूचित नए आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टो और अन्य आभासी डिजिटल संपत्तियों से आय के लिए एक अलग अनुसूची शामिल है। सरकार ने बजट 2022 में क्रिप्टो आय के कराधान के नियमों की घोषणा की थी।
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