My EPF Money | अगर आप भी पीएफ खाताधारक हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने ईपीएफ से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में देश के आम बजट में भविष्य निधि से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अगर कोई ईपीएफओ सब्सक्राइबर खाता खोलने के पांच साल पूरे नहीं करता है और वे उसके खाते से पैसे निकालते हैं, तो उन्हें अब टैक्स देना होगा। साथ ही पांच साल बाद पैसा निकालने पर टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा। हालांकि, पांच साल पूरे होने से पहले पीएफ खाते से पैसा निकालने पर पूरी रकम पर टीडीएस कटेगा। इतना ही नहीं एक साल में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा पीएफ देना होगा।
My EPF Money
बजट में टीडीएस को लेकर अहम बदलाव किया गया है और 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने ईपीएफ से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब पैन लिंक नहीं होने की स्थिति में निकासी के समय टीडीएस 30 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत लगेगा। यह नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। साथ ही बदले हुए नियम से पीएफ धारकों को फायदा होगा जिनका पैन अभी अपडेट नहीं हुआ है। अगर खाताधारक 5 साल के अंदर पैसा निकालता है तो उसे टीडीएस देना होता है। इसलिए, 5 वर्षों के बाद कोई टीडीएस नहीं लिया जाता है। (My EPF Money)
इसके अलावा बजट 2023 में टीडीएस के लिए 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा को भी हटा दिया गया है। लॉटरी और पहेलियों के मामले में 10,000 रुपये की सीमा का नियम लागू रहेगा। एक वित्त वर्ष में कुल 10,000 तक की राशि पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके बाद टीडीएस काटा जाएगा। जिन लोगों के पास टैक्स पैन कार्ड है उन्हें कम टीडीएस देना पड़ता है। अगर किसी का पैन कार्ड ईपीएफओ के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुआ है तो उसे 30% तक टीडीएस देना होगा। अब इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
अगर कोई व्यक्ति ईपीएफओ खाता खोलने के 5 साल के भीतर पैसा निकालता है तो उसे टीडीएस देना होगा। 50,000 रुपये से अधिक की निकासी और पैन कार्ड उपलब्ध होने पर 10% टीडीएस लगाया जाएगा। लेकिन पैन नहीं होने पर अब उसे 30% की जगह 20% का टीडीएस देना होगा।
पीएफ खाते में जमा रकम को आंशिक रूप से या पूरा निकाला जा सकता है। कर्मचारी के रिटायर होने या लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने के बाद ईपीएफ राशि निकाली जा सकती है। वहीं, मेडिकल इमरजेंसी, शादियां, होम लोन पेमेंट जैसी स्थितियों में इस फंड में जमा रकम का एक हिस्सा कुछ शर्तों पर निकाला जा सकता है।
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