Income Tax Slab | केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में नए टैक्स स्लैब की घोषणा की है। सरकार ने जनता को राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक, अब 7 लाख रुपये तक के व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा पांच लाख रुपये थी।
नया टैक्स स्लैब
नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत और 9 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा। वित्त मंत्री के बजट की घोषणा के बाद 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। करदाता को यह लाभ केवल 50,000 रुपये की मानक छूट और 80 सी के तहत दी गई छूट को मिलाकर मिलेगा।
किसे होगा कितना फायदा
उत्पन्न – आता कर – आधीचा कर -फायदा
* 0-3 लाख – सूट – 2500 रुपये – 2500 रुपये
* 3 लाख-6 लाख – 15,000 – 22500 – 7500
* 6-9 लाख – 45,000 – 60,000 – 15,000
* 9-12 लाख – 90,000 – 1,15,000 – 25,000
* 12-15 लाख – 1,50,000 – 1,87,500 – 37,500
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