Income tax on Credit Card | क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च आयकर विभाग नोटिस नहीं करता है? IT’ने खुद ही कहा…

Income tax on Credit Card

Income tax on Credit Card | यदि आप क्रेडिट कार्ड के साथ खर्च करते हैं और महीने के वेतन का भुगतान करते हैं, तो ऐसा करने पर सावधान रहें। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के खर्च पर भी आयकर विभाग की नजर है। आप क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं, भले ही आपकी जेब में पैसे न हों। लेकिन फिर आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि कितना खर्च हो रहा है, आयकर विभाग ने इसके लिए लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। अगर आप इससे ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको नोटिस जरूर मिलेगा।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने वालों की संख्या में 2022 में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी इसमें चार गुना बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं पीओएस पर क्रेडिट कार्ड स्वैप करने वालों की संख्या में भी 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसा लगता है कि खरीदारों के लिए यह बहुत आसान हो गया है। हालांकि, आयकर विभाग को एक निश्चित राशि से अधिक खर्च होने की जानकारी भी है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अतिरिक्त लेनदेन की रिपोर्ट करनी होती है, हालांकि आयकर विभाग के पास क्रेडिट कार्ड खरीद पर कोई विशिष्ट नियम नहीं है। आयकर नियमों के अनुसार, बैंकों को फॉर्म 61 ए के माध्यम से 10 लाख से अधिक लेनदेन का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। इतना ही नहीं बैंकों को फॉर्म 26ए के जरिए किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड की कीमत की जानकारी देनी होगी।

आयकर विभाग ने यह भी बताया है कि कोई व्यक्तिगत ग्राहक कितना पैसा खर्च कर सकता है। अगर इससे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है तो आयकर विभाग जांच के दायरे में आ जाता है। हर महीने 1 लाख रुपये से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल जमा करने वाले ग्राहकों को आयकर विभाग की जांच के दायरे में आना होगा। अगर कोई ग्राहक कैश में बिल जमा करता है तो वह आयकर विभाग की जांच के दायरे में आ सकता है। एक नोटिस भी हो सकता है।

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News Title: Income tax on Credit Card How Much Did You Spend On Credit Card details here on 1 February 2023

 

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