Income Tax Slab Explainer | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद में पेश किया। वित्त मंत्री ने मजदूर वर्ग को बड़ी राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया। इस हिसाब से आयकर छूट को बढ़ाकर अब 7 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे पहले पिछले नौ साल से मध्यम वर्ग को एक लाख से अधिक की आय पर टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर आम करदाताओं को बड़ी राहत दी है। तो अब नया टैक्स स्लैब कैसा होगा? आइए इसे समझते हैं।
करदाताओं ने ध्यान दिया कि उपरोक्त कर छूट केवल नई कर व्यवस्था के तहत दी गई है जबकि पुरानी कर प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि पुरानी कर प्रणाली के अनुसार कटौती का दावा करने वालों को 7 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। नई आयकर दरों के अनुसार 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा। इसलिए 3 से 6 लाख सालाना आय 5 फीसदी, 6 से 9 लाख सालाना आय 10 फीसदी, 9 से 12 लाख की आय 15 फीसदी, 12 से 15 लाख की आय 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है। अब नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब दरें हैं ।
कैसा होगा नया टैक्स स्ट्रक्चर
* 3 लाख तक – जीरो टैक्स
* 5% 3 से 6 लाख तक
* 6 से 9 लाख तक 10%
* 9 से 12 लाख तक 15%
* 12 से 15 लाख तक 20%
* 15 लाख 30% से अधिक
किसे कितना इनकम टैक्स?
केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार, करदाताओं को 9 लाख रुपये तक की आय पर 45,000 रुपये का कर देना होगा जबकि 15 लाख रुपये या उससे अधिक की आय पर 1.5 लाख रुपये का कर देना होगा। नए टैक्स स्ट्रक्चर के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहले 9 लाख रुपये की सालाना आय पर 60,000 टैक्स दे रहा था तो अब उसे सिर्फ 45,000 टैक्स देना होगा। साथ ही अगर नई टैक्स व्यवस्था में आप पहले 1 लाख 87 हजार का टैक्स दे रहे थे तो अब आपको 1.5 लाख टैक्स चुकाने होंगे।
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों के लिए नई कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ बढ़ाया है। 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक कमाने वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये तक का लाभ मिलेगा। इसलिए वर्तमान में, पुराने नियम के तहत मानक कटौती 50,000 रुपये है और वाणिज्यिक कर के लिए अधिकतम कटौती 2,500 रुपये है।
पुरानी आयकर प्रणाली
नई कर व्यवस्था 2020 में लागू की गई थी। इसने उच्च कर स्लैब और कम कर दरें रखी थीं। हालांकि, इस नई कर व्यवस्था में सभी कटौतियों और छूटों को हटा दिया गया था। ध्यान दें कि केंद्र सरकार ने करदाताओं को नई कर व्यवस्था की ओर आकर्षित करने के लिए बड़े ऐलान किए हैं।
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