NPS Login | पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ने राष्ट्रीय पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-NPS के लाखों ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। PFRDA ने 27 जुलाई, 2023 को एक अधिसूचना जारी कर पेंशन योजना से बाहर निकलने के नियमों के बारे में बताया। अधिसूचना के अनुसार, NPS सदस्य अब पेंशन फंड से बाहर निकलते ही किसी भी वार्षिकी योजना का विकल्प चुन सकते हैं जिसे ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार चुना जाएगा और इस काम के लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
NPS छोड़ने के नियम सरल
PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभार्थियों के लिए योजना से बाहर निकलने को आसान बनाने की कोशिश की है। इसके तहत अगर कोई ग्राहक रिटायरमेंट के बाद स्कीम से बाहर निकलना चाहता है तो वह आसानी से स्कीम से बाहर निकल सकता है। NPS के एग्जिट नियमों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए, PFRDA ने सरकार, पीओपी और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे NPS ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार योजनाओं का चयन करने में मदद करें, ताकि लाभार्थियों को भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
कोई शुल्क नहीं देना होगा
NPS के निकास नियमों को सरल बनाने के अलावा, PFRDA ने यह भी बताया कि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की वार्षिकी सेवा का विकल्प चुनने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। पीएफआरडीए ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी एनपीएस ग्राहकों से केवल प्रीमियम ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि NPS मेंबर्स पहले ही सरकार के पास टैक्स के तौर पर फीस जमा करा चुके हैं। ऐसे में उन पर अन्य सेवाओं के लिए किसी भी तरह का शुल्क वसूलने का दबाव नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा, अनुपालन अधिकारी वार्षिकी सेवा प्रदाता से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। दिलचस्प बात यह है कि PFRDA ग्राहकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करके ग्राहकों को अधिक कुशल बनाने की कोशिश कर रहा है।
क्या है NPS से बाहर निकलने के नियम?
PFRDA के नियम NPS सदस्यों को परिपक्वता के समय वार्षिकी खरीदने के लिए अपने पूरे फंड का 40% तक उपयोग करने की अनुमति देते हैं। वहीं बाकी 60% रकम एक बार में निकाली जा सकती है, लेकिन अगर फंड 5 लाख रुपये से कम है तो मैच्योरिटी पर पूरी रकम निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप 60 साल से पहले पेंशन प्लान खरीदना चाहते हैं तो आपको NPS फंड का कम से कम 80% इस्तेमाल करना होगा।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
Copyright © 2024 MaharashtraNama. All rights reserved.