NPS Login | नेशनल पेंशन स्कीम से पैसा निकालने या स्कीम से बाहर निकलने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने निकासी और योजनाओं के जरिये धन से बाहर निकलने के लिए तत्काल बैंक खाता वेरफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इस बदलाव के तहत PFRDA यह सुनिश्चित करेगा कि निकाली गई रकम ग्राहक की राशि में समय पर जमा हो।
इन नियमों के मुताबिक पेनी-ड्रॉप मेथड से ग्राहक के बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस संबंध में PFRDA के 25 अक्टूबर के परिपत्र के अनुसार, सत्यापन प्रक्रिया में नाम मिलान, वापसी और निकासी के अनुरोधों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ग्राहकों के बैंक खाते के विवरण को बदलने के लिए, पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन सफल होना चाहिए।
नियमों में ये बदलाव
पेंशन नियामक प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि सीआरए पेनी ड्रॉप को वेरिफिकेशनकरने में विफल रहता है, तो एनपीएस से बाहर निकलने या पैसे निकालने, ग्राहक के बैंक खाते के डेटा को बदलने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
पेनी ड्रॉप की विफलता के मामले में, ग्राहक के बैंक खाते के विवरण में परिवर्तन के बारे में निर्णय संबंधित नोडल कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा। इसलिए, यदि सीआरए पेनी ड्रॉप विफल हो जाता है, तो ग्राहक को उसके मोबाइल नंबर और ईमेल पर सूचित किया जाएगा।
NPS से बाहर निकलने के नियम
PFRDA के नियमों के मुताबिक अगर ग्राहक द्वारा एनपीएस में जमा की गई कुल रकम और ब्याज 5 लाख रुपये से कम है तो वह पूरी रकम एक साथ निकाल सकता है। लेकिन, इससे ज्यादा होने पर 40% रकम पेंशन के लिए रखी जाएगी और बाकी 60% एक साथ निकाली जा सकती है।
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