EPFO Login | नौकरी करने वालों! EPF अकाउंट है तो जरूर करें ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगा EPFO खाता

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EPFO Login | बैंक अकाउंट हो या फिर सेविंग स्कीम का अकाउंट, खाताधारक द्वारा नॉमिनी घोषित करना जरूरी है और फायदेमंद भी है। यही बात EPFO खातों पर भी लागू होती है। अब, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी EPF सदस्यों के लिए एक नामांकन अनिवार्य कर दिया है। जो EPF खाताधारक खाते में अपने नॉमिनी की घोषणा नहीं करता है।

ईपीएफओ उसे अपनी कई सेवाओं से वंचित रखता है। इन सुविधाओं में PFअकाउंट का बैलेंस चेक करना भी शामिल है। नॉमिनी होने के नाते खाताधारक की मौत के बाद पैसा व्यक्ति के पास जाता है। जिसे खाताधारक देना चाहेगा। एक खाताधारक एक से अधिक नॉमिनी भी बना सकता है।

ई-नॉमिनेशन बहुत उपयोगी
आप EPFO खाते में ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन कर सकते हैं। पीएफ खाताधारक और उसके परिवार को पीएफ लाभ प्रदान करने के लिए ई-नॉमिनेशन बहुत उपयोगी है। पीएफ मेंबर की मृत्यु होने पर प्रॉविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस बेनिफिट का ऑनलाइन क्लेम और सेटलमेंट ई-नॉमिनेशन के बाद ही संभव है।

यदि कर्मचारी ने नामांकित व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया है और कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके उत्तराधिकारियों को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

किसे नॉमिनी किया जा सकता है?
नियम यह है कि PF खाताधारक केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए नॉमिनेशन कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का परिवार नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह किसी अन्य व्यक्ति को अपना नॉमिनी घोषित कर सकता है। किसी और को नामांकित करने के बाद, यदि परिवार का पता ज्ञात है, तो उस व्यक्ति का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है जो रिश्तेदार नहीं है। एक ईपीएफ खाताधारक एक से अधिक नॉमिनी को नॉमिनेट कर सकता है। अगर एक से ज्यादा नॉमिनी हैं तो किस नॉमिनी को कितनी रकम चुकानी है, यह साफ-साफ बताना होगा।

ई-नॉमिनेशन अनिवार्य
EPFO ने ई-नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई सदस्य ई-नॉमिनेट नहीं करता है तो वह अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस और पासबुक नहीं देख सकता है। ई-नॉमिनेशन, खाताधारक का यूएएन एक्टिव होना चाहिए और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। ऑनलाइन खाताधारक घर बैठे भी ई-नॉमिनेशन कर सकते हैं।

ये है ई-नॉमिनेशन का तरीका
* EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर epfindia.gov.in लॉग इन करें।
* सेवा’ टैब में, ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘कर्मचारियों के लिए’ टैब पर क्लिक करें।
* अब अपने UAN से लॉग इन करें।
* आपको प्रबंधित करें टैब दिखाई देगा. ई-नॉमिनेशनका चयन करें।
* अब अपना स्थायी और वर्तमान पता भरें।
* परिवार डिक्लेरेशन को बदलने के लिए इसका चयन करें।
* नॉमिनेट व्यक्ति की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें।
* अब ई-साइन आइकन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
* अपना आधार नंबर दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP भी भरें।
* इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा।

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News Title : EPFO Login 26 September 2023

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