PAN-Aadhaar Linking | कार्डधारकों को 31 मार्च, 2023 से पहले पैन और आधार को लिंक करना होगा। आयकर विभाग ने इस संबंध में कई चेतावनियां जारी की हैं। आयकर विभाग के मुताबिक पैन और आधार को लिंक करने के लिए शुल्क तय कर दिया गया है, भुगतान करने के बाद ही लिंक करने की प्रक्रिया पूरी होगी।
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। दो महत्वपूर्ण कार्ड, पैन और आधार को लिंक करना बहुत महत्वपूर्ण है।भारतीय नागरिक के बैंक से संबंधित सभी लेनदेन इस कनेक्शन से संबंधित हैं। सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। लेकिन अब सरकार ने एक नए फैसले का ऐलान किया है।
आयकर विभाग ने पैन उपयोगकर्ताओं को 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन नंबर को आधार से जोड़ने के लिए कहा है, उन सभी पैन धारक जो आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में नहीं आते हैं। लिंक करने में विफल रहने पर 1 अप्रैल, 2023 से आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत आपका पैन रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद पैन कार्ड का इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सकेगा।
आयकर विभाग ने आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है, लेकिन अब यह सेवा मुफ्त नहीं होगी। इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा और फिर कनेक्शन बनवाना होगा। लेकिन नागरिकों के मन में भ्रम है, इसे लेकर हजारों शंकाएं हैं।
आयकर विभाग के मुताबिक, पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया 1 जुलाई 2022 तक फ्री थी। इसके बाद पैन यूजर्स को 30 जून 2022 तक लिंक करने का मौका दिया गया था, लेकिन फीस 500 रुपये तय की गई थी। अब पैन लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है, जिसके लिए पैन यूजर्स को 1,000 रुपये लेट फीस देनी होगी।
इनकम टैक्स वेबसाइट के मुताबिक, पैन यूजर्स को पैन आधार लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देने के आसान ऑनलाइन स्टेप्स हैं, जो इस प्रकार हैं
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए – PAN-Aadhaar Linking
* उपयोगकर्ताओं को https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp या एनएसडीएल पोर्टल पर जाना होगा।
* पैन आधार लिंकिंग अनुरोध जमा करने के लिए चालान संख्या / आईटीएनएस 280 (चालान संख्या / आईटीएनएस 280) के तहत प्रक्रिया पर क्लिक करें।
इसके बाद एक ही करेंसी में 1,000 रुपये से कम की फीस का भुगतान जरूर करें।
* नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट का तरीका चुनें।
* पैन दर्ज करें, विशिष्ट वर्ष का चयन करें और पता दर्ज करें।
* फिर कैप्चा कोड दर्ज करें और प्रक्रिया पर क्लिक करें।
* भुगतान होने के बाद करदाता पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं।
आधार को पैन से लिंक करना क्यों जरूरी है – PAN-Aadhaar Linking
अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सभी के लिए पैन कार्ड जरूरी है।
अगर आधार और पैन कार्ड लिंक न होने की वजह से पैन कार्ड लॉक हो जाता है तो आप ऐसी किसी भी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे जहां पैन कार्ड अनिवार्य है। इसलिए अगर आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो इस काम को जल्दी पूरा कर लें।
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