ITR Filing | टैक्स चुकाने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं होने पर भी ITR फाइल करें, आपको मिलेंगे कई फायदे

ITR Filing

ITR Filing | वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का सीजन आ गया है। ऐसे में अगर आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और आपकी सैलरी टैक्स स्लैब में आती है तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी है। अगर आप बिना किसी जुर्माने के आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास 31 जुलाई 2023 तक का समय है। वहीं, आप 31 दिसंबर तक जुर्माना भर सकते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि जिनकी सैलरी टैक्स स्लैब से बाहर है, वे आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। लेकिन आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर आपकी सैलरी टैक्स स्लैब से कम है तो भी ITR फाइल करने से कई फायदे मिल सकते हैं। आइए जानें आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे।

आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार काम कर सकते हैं
अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब से कम है तो भी आपको ITR फाइल करना चाहिए। आप इन दस्तावेजों को कई तरीकों से आय के प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए लोन लेते समय आपको हर जगह इनकम के प्रूफ की जरूरत होती है। ऐसे में ITR फाइल करने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट को प्रूफ ऑफ इनकम के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

आप रिफंड का दावा कर सकते हैं
अक्सर कंपनियां लोगों की आमदनी से TDS काट लेती हैं। यह तब भी किया जाता है जब उनका वेतन टैक्स स्लैब से बाहर होता है। ऐसे में आप आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करअपने कटे हुए टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं। आयकर विभाग काटे गए डीडीएस को आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर देता है।

वीजा के लिए आवेदन करना आसान
अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप आसानी से वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीजा आवेदन के लिए ITR से संबंधित दस्तावेज मांगे जाते हैं। कई देश वीजा मिलने से पहले लोगों की आय को देखते हैं। ऐसे में उन्हें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है।

यदि आप निर्धारित सीमा के भीतर आईटीआर का दावा करते हैं, तो आप व्यवसाय में पूंजीगत लाभ या हानि के लिए दावा कर सकते हैं। आयकर नियमों के अनुसार, कैरी फॉरवर्ड लॉस का लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो उसी वित्तीय वर्ष में एक निर्दिष्ट समय के भीतर आईटीआर दाखिल करते हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title: ITR Filing details on 12 June 2023.

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