Income Tax Refund | यह उन करदाताओं के लिए काम वाली खबर है जिन्होंने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। हर साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है, लेकिन टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे डेडलाइन से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, जो टैक्सपेयर्स के लिए भी फायदेमंद है। वेतनभोगी लोग आईटीआर भरते समय अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी ज्यादा टैक्स रिफंड चाहते हैं तो आईटीआर फाइल करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा।
कैसे मिलेगा ज्यादा इनकम टैक्स रिफंड
करदाताओं को पूरे वित्त वर्ष में किए गए निवेश पर मिलने वाली छूट का लाभ उठाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC, ELSS जैसी स्कीमों में निवेश किया है तो टैक्सपेयर्स को टैक्स कटौती का फायदा लेना चाहिए और इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80C के तहत इंश्योरेंस प्रीमियम में भी टैक्स कटौती का फायदा मिलता है। इसके अलावा, शैक्षिक लोन (धारा 80E) और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80D) जैसे खर्चों पर कर कटौती को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
कम कर भुगतान और अधिक रिटर्न
सबसे पहले, आईटीआर भरते समय सही और पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज करना सुनिश्चित करें। किसी भी त्रुटि या अधूरी जानकारी से रिफंड प्राप्त करने में देरी हो सकती है। इसलिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आय, निवेश और खर्च के स्रोतों को ध्यान से देखें ताकि कोई गलती न हो। वेतनभोगी वर्ग को विभिन्न प्रकार के टैक्स ब्रेक से लाभ होता है। अगर आपके नियोक्ता या कंपनी ने एचआरए या एलटीए दिया है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। इन भत्तों का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को किराये की रसीद या यात्रा बिल की आवश्यकता होगी। इन छूटों का लाभ उठाकर करदाता कर योग्य आय को कम करके अधिक रिटर्न अर्जित कर सकता है।
समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फायदे
निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे हैं। पहला, टैक्सपेयर्स को कोई पेनाल्टी नहीं देनी पड़ती और दूसरा, अगर इनकम टैक्स रिटर्न जल्दी फाइल हो जाए तो वेरिफिकेशन भी जल्दी किया जा सकता है। यह करदाता को आपके बैंक खाते में जल्दी स्थानांतरित करने की अनुमति देता है यदि वे अधिक रिटर्न अर्जित के लिए पात्र हैं।
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